Hailstorm Crop Damage 2023 : किसानों के लिए देश के सरकार की तरफ से एक अच्छी खबर सामने आ रही है किसानों के लिए सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है. जिसके तहत पिछले कुछ दिनों में ओलावृष्टि और भारी बारिश की वजह से रबी की फसल बर्बाद हो गई थी. ऐसे में किसानों को उनकी बर्बाद हुई फसल के लिए सरकार ने सरकारी कृषि अनुदान 2023 के तहत आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है.
सरकार द्वारा किये गए इस ऐलान को सुनकर देश के लाखों किसानों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी है क्योंकि भारी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से लाखों किसानों की फसल बर्बाद हो गई है जिससे उन्हें रबी की फसल में काफी नुकसान झेलना पड़ा है जिसकी वजह से सभी किसान सदमे में है. और कर्ज में डूबे हुए है. ऐसे में सरकार की तरफ से ख़राब हुई फसल का मुआवजा देने के लिए सरकार ने किसानो से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए है. आइये जानते है किन किन किसानो को इस योजना का लाभ मिलने वाला है जाने पूरी जानकारी अभी।
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ओलावृष्टि से नुकसान फसल के लिए मुआवजा
Hailstorm Crop Damage : सरकार द्वारा जहां अधिक बारिश, ओला वृष्टि, तूफान और आंधी की वजह से जिन किसानो को नुकसान हुआ है उनके लिए किसान और गैर रैयत किसान कृषि इनपुट सब्सिडी योजना का लाभ प्रदान किया गया है. सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है.
पिछले महीने की 17 मार्च से 21 मार्च के बिच हुई ओलावर्ष्टि व आंधी के कारण 6 जिलों की 299 ग्राम पंचायतो में कृषि अनुदान योजना का लाभ सीधे किसानो के खातों में दिया जायेगा. कुछ दिनों पहले भारी बारिश ,ओलावर्ष्टि की वजह से कई जिलों में। खतरनाक तबाही मचाई है. बिहार में बेमौसम बारिश के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है इसके अलावा कई जिलों में भी ओलावृष्टि से रबी की फसल खराब हो गई है. सरकार ने किसानों को उनकी बर्बाद हुई फसल के लिए सरकारी कृषि अनुदान 2023 के तहत सरकार ने आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है.
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कृषि अनुदान योजना का लाभ के लिए केवल अभी बिहार कृषि विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है कि कृषि इनपुट सब्सिडी योजना केवल किसान परिवार के लिए ही मान्य होगी. इस योजना के तहत मूसलाधार बारिश के तहत असिंचित क्षेत्रों में फसल नुकसान के लिए ₹8500 प्रति हेक्टर और सिंचित क्षेत्रों में ₹17000 प्रति हेक्टर की दर से सब्सिडी दी जाएगी।
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इतनी राशि फसल के लिए निर्धारित की गई
इस योजना के तहत मूसलाधार बारिश के तहत असिंचित क्षेत्रों में फसल नुकसान के लिए ₹8500 प्रति हेक्टर और सिंचित क्षेत्रों में ₹17000 प्रति हेक्टर की दर से सब्सिडी दी जाएगी इसके अलावा गन्ना जैसी बारहमासी फसलों को नुकसान के लिए 22,500रूपये प्रति हेक्टर की सब्सिडी प्रदान की जाएगी. रबी सीजन 2022 -23 में अधिकतम 2 हेक्टर फसल नुकसान पर ही अनुदान दिया जाएगा इसमें सिंचित क्षेत्र के लिए एक हजार और असिंचित क्षेत्र के लिए ₹2000 और बारहमासी फसलों के लिए ₹2500 की न्यूनतम सब्सिडी राशि वितरित की जाएगी
इस योजना का लाभ बेमौसम बारिश , ओलावृष्टि ,मूसलाधार फसल नुकसान आंधी तूफान का सामना कर रहे हैं बिहार राज्य केवल 6 जिलों के पंजीकृत रैयत और गैर रैयत किसान कर्ज माफी योजना का लाभ उठा सकते हैं इन जिलों में गया ,चंपारण , सीतामंडी , शिवहर , रोहतास और मुजफ्फरपुर को शामिल किया गया है. इसके फसल अनुदान के लिए लाभार्थी किसान ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन है.
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