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REET Normalisation 2022 : हाईकोर्ट का रीट नॉर्मलाइजेशन पर बड़ा आदेश, लगाया रीट रिजल्ट पर रोक

REET Normalisation 2022 : विधार्थी काफ़ी समय से REET रिजल्ट 2022 का इंतजार रहे है. इसी बीच राजस्थान हाईकोर्ट में REET Normalisation को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है. बता दे की राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा समाप्त होने के बाद नॉर्मलाइजेशन को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. जिसकी सुनवाई राजस्थान हाईकोर्ट में आज की. इसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने रिट नॉर्मलाइजेशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है. राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 23 और 24 जुलाई को आयोजित की गयी थी.

REET Normalisation 2022

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा REET 2022 की परीक्षा ली गयी थी. रीट परीक्षा का आयोजन दो चरणों में किये गया था. प्रत्येक पारी में 4 सेट/सीरीज के अलग-अलग प्रश्नपत्रों का उपयोग किया है. विधार्थियों का कहना है की 1 दिन की जगह चार पारियों में परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें दो पारी का पेपर सरल रहा जबकि 2 पारी का पेपर काफी कठिन रहा. बताया गया की दूसरी पारी के पेपर में एक प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आया था.

राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर सुनवाई हुई

राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 2 के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के लिए राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई. जिसके बाद आज राजस्थान हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. राजस्थान हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर जवाब माँगा है. जिसके लिए कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 28 सितंबर तक का समय दिया है.

याचिका में कोर्ट को बताया गया की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर कोई जानकारी नही दी है. रीट लेवल 2 पात्रता परीक्षा में तीन पारियों में हुई परीक्षा में दिए गए अलग-अलग प्रश्न पत्र में बोर्ड ने विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन अपनाने की बात कही थी. याचिका में कोर्ट द्वारा माँग की गयी की रीट परीक्षा का परिणाम बिना नॉर्मलाइजेशन के जारी नही किया जाये. नॉर्मलाइजेशन को लेकर हाईकोर्ट ने 28 सितंबर तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जवाब मांगा है.

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